टोंक के समरवाता में ड्यूटी कर रहे लोक सेवक (Public Servant) पर हाथ उठाने के मामले ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर रखा है.
Source: my-lord.inपुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके समर्थकों ने पूरे प्रदेश में आगजनी की है.
Source: my-lord.inपत्रिका डॉट कॉम के अनुसार, जब पुलिस ने आरोपी के अपराधिक इतिहास की खोजबीन की, तो पता चला कि उसके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं, स्थायी वारंट भी जारी है,
Source: my-lord.inऐसे में सवाल उठता है कि क्या ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक पर हाथ उठाना अपराध है, इसे लेकर कानून में क्या प्रावधान है
Source: my-lord.inBNS Section 132, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक पर हमला करने पर कितनी सजा होगी, के बारे में बताती है.
Source: my-lord.inभारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (BNS Section 132) में लोक सेवक के खिलाफ बल का प्रयोग या हमला करने को अपराध बताता है,
Source: my-lord.inअगर कोई लोक सेवक को सरकारी कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है या हमला करता है,
Source: my-lord.inतो आरोप सिद्ध होने पर उसे अधिकतम दो साल की जेल और जुर्माना, दोनों लगाया जा सकता है.
Source: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!