लोक सेवक से हाथापाई करने पर कितनी होगी सजा?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 15 Nov, 2024

लोक सेवक पर हमला

टोंक के समरवाता में ड्यूटी कर रहे लोक सेवक (Public Servant) पर हाथ उठाने के मामले ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर रखा है.

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आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके समर्थकों ने पूरे प्रदेश में आगजनी की है.

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25 मामले पहले से दर्ज

पत्रिका डॉट कॉम के अनुसार, जब पुलिस ने आरोपी के अपराधिक इतिहास की खोजबीन की, तो पता चला कि उसके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं, स्थायी वारंट भी जारी है,

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क्या कहता है कानून?

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक पर हाथ उठाना अपराध है, इसे लेकर कानून में क्या प्रावधान है

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BNS Section 132

BNS Section 132, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक पर हमला करने पर कितनी सजा होगी, के बारे में बताती है.

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पब्लिक सर्वेंट से मारपीट

भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (BNS Section 132) में लोक सेवक के खिलाफ बल का प्रयोग या हमला करने को अपराध बताता है,

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ड्यूटी में बाधा डालना

अगर कोई लोक सेवक को सरकारी कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है या हमला करता है,

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होगी जेल की सजा-लगेगा जुर्माना

तो आरोप सिद्ध होने पर उसे अधिकतम दो साल की जेल और जुर्माना, दोनों लगाया जा सकता है.

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