जिला अदालतों को AI की हेल्प लेने पर रोक, केरल हाई कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेजीलेंस को लेकर बनाई नीति
केरल हाई कोर्ट ने जिला न्यायपालिका को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि एआई डिवाइस के प्रयोग के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें निजता के अधिकारों का हनन, डेटा सुरक्षा जोखिम और न्यायिक निर्णय लेने में त्रुटि शामिल है.