'नेमप्लेट पर नाम नहीं, केवल भोजन के प्रकार बताएं', सुप्रीम कोर्ट ने यूपी व उत्तराखंड सरकार के फैसले पर लगाई रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुकानदारों को केवल भोजन के प्रकार बताने की जरूरत है, उन्हें अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुकानदारों को केवल भोजन के प्रकार बताने की जरूरत है, उन्हें अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुकानदारों को केवल भोजन के प्रकार बताने की जरूरत है, उन्हें अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है.