Anticipatory Bail: एक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला कहा कि एक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मामले में जमानत की मांग कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को किसी मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, जब तक कि उसे दोबारा से गिरफ्तार नहीं किया जाता है. अदालत ने यह भी कहा कि कोई कानून उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अग्रिम जमानत मांग आवेदन पर सुनवाई करने पर कोई रोक नहीं लगाता है.