'अशांति फैलाने की कोशिश दिखाई पड़ती है...', फटकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुबैर को मिली अंतरिम राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि आप शिकायत करने की जगह एक्स पर पोस्ट करेंगे, वह जो भी कहें, उसे लेकर आप सोशल मीडिया पर नहीं जा सकते हैं. आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक नहीं है लेकिन आप इसका इस्तेमाल अशांति फैलाने के लिए नहीं कर सकते.