पुरुषों के चेहरे पर खिल जाएगी मुस्कान, जब अपनी मर्जी से अलग रह रही पत्नी को नहीं देना पड़ेगा गुजारा-भत्ता, जान लें इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला
सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.