अमान्य विवाह में भी महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के उद्देश्य को बतलाया
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.