खेती करने के लिए सजायाफ्ता को मिली 90 दिन की पैरोल, जानें किस वजहों से कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया ये निर्णय
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.