आरोपी को बरी करने के बाद अदालत फिर से जांच के आदेश नहीं दे सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के दोबारा से जांच के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि दोषपूर्ण जांच के आधार पर पुनः जांच शुरू करने का आदेश देना उचित नहीं है और मामले में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.