Inquiry Into Hathras Stampede: इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इस PIL में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है. अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने यह जनहित याचिका दायर की है. बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 अन्य घायल हुए हैं. घायलों का इलाज जारी है.
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित सत्संग के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर एवं अन्य आयोजकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है. FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत दर्ज की गई है. मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सत्संग सूरज पाल द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्हें नारायण हरि, साकार विश्व हरि भोले बाबा या केवल 'भोले बाबा' के नाम से भी जाना जाता है. FIR के मुताबिक, सत्संग आयोजकों ने करीब 80,000 लोगों के आने की बात कही थी, लेकिन इस सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे जिससे सत्संग समाप्त होने के बाद अनियंत्रित भीड़ के कारण जो लोग जमीन पर बैठे थे वे कुचल गए.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, हाथरस भगदड़ की घटना की प्रत्यक्षदर्शी शकुंतला देवी ने कहा,
"वहां भोले बाबा का सत्संग चल रहा था. सत्संग खत्म होते ही कई लोग वहां से निकलने लगे. सड़क उबड़-खाबड़ होने के कारण भगदड़ मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े."
वहीं, आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले 'भोले बाबा' की तलाश में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान चलाया, जहां भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी. हालांकि, पुलिस ने बताया कि उनका पता नहीं चल पाया है.
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर कर इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है.