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Delhi Liquor Scam: Manish Sisodia की जमानत याचिका पर Delhi High Court में सुनवाई आज

सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

Written by Nizam Kantaliya |Published : May 11, 2023 10:08 AM IST

नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

सिसोदिया की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आज अपनी दलीलें पेश करेगा.

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकलपीठ मनीष सिसोदिया की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है.

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हाल ही में ईडी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू विशेष अदालत ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 23 मई तक बढ़ाने के आदेश दिए थे.

आप नेता सत्ता में हैं

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि आप नेता सत्ता में हैं और उनका राजनीतिक रसूख है.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने सीबीआई की ओर से दलीले पेश करते हुए कहा कि सिसोदिया ने आबकारी सहित विभिन्न विभागों को नियंत्रित किया है और जिस दिन मामला उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई को भेजा गया था, उस दिन जानबूझकर साक्ष्य और एक मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था.

अदालत के समक्ष सीबीआई ने नीतिगत दस्तावेजों से संबंधित एक लापता फाइल का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि यह शायद इसलिए गायब हो गई क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टिप्पणियां थीं, जो रुचिकर नहीं थीं.

सीबीआई की ओर से जमानत याचिका पर आज भी दलीले पेश की जायेगी.

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया की ओर से सीबीआई मामले में दायर जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर चुकी है.

Rouse Avenue Court के  जज एम के नागपाल ने 31 मार्च को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.

26 फरवरी से जेल और रिमांड

सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.

17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 22 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.

जिस पर अदालत ने सिसोदिया को 5 अप्रैल और उसके 17 अप्रेल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 17 अप्रेल को अदालत ने एक बार फिर सिसोदिया को 29 अप्रेल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए.

29 अप्रैल के बाद 8 मई तक और फिर से इसे 23 मई तब बढा दिया गया है.