Advertisement

युवक ने तीसरी कक्षा की लड़की को बनाया अपनी हवस का शिकार! अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा

एक युवक ने अपनी 12 साल की पड़ोसी का, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है, बलात्कार किया' पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। जानें अदालत का फैसला क्या है

POCSO Court Sends Man to Jail for 20 Years and Imposes Fine for Raping a Class Three Girl

Written by My Lord Team |Published : June 23, 2023 4:36 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को कठोर सजा सुनाई है। मामला रामपुर का है जहां एक युवक ने अपनी पड़ोसी का रेप किया जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। पूरा मामला क्या है और अदालत ने क्या सजा सुनाई है, विस्तार से जानिए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामपुर में हुए रेप के इस मामले में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने दोषी को बेहद कठोर सजा सुनाई है। 12 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाले इस युवक को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही उससे 65 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी मांगा है।

तीसरी कक्षा की लड़की को युवक ने बनाया हवस का शिकार!

मामला रामपुर के सिवल लाइन्स क्षेत्र के एक गांव का है। 11 फरवरी, 2022 के दिन यहां के एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली तीसरी कक्षा की लड़की जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी, को बहाने से खेत में ले गया। खेत में युवक ने इस बच्ची का शारीरिक शोषण किया जिसके बाद पूरी घटना को बच्ची ने अपने परिवार के साथ सांझा किया।

Also Read

More News

बच्ची के परिवार ने फिर पुलिस में युवक की शिकायत की, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले में गवाहों को पेश किया गया और फिर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी राम किशोर को बीस साल की कारावास की सजा सुनाई और उसपर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भारत में नाबालिगों यानी बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण और लैंगिक अपराधों के खिलाफ सख्त कानून हैं जिनमें सबसे प्रमुख कानून 'लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम, 2012' (Protection of Children from Sexual Offences Act- POSCO) है। यह कानून बच्चों को शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न और पॉर्नोग्राफी के अपराधों से संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इस तरह के अपराधों के लिए कानून के तहत विशेष अदालतों का भी प्रावधान है जिन्हें पॉक्सो कोर्ट कहा जाता है।