'टूटती शादी या पति-पत्नी के बिगड़े रिश्ते नहीं हो सकते हैं गर्भपात का कारण': छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिककर्ता ने अबॉर्शन की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने यह मांग क्यों की और अदालत ने क्या कहकर मना किया, जानिए