वाटर टैक्स देना अनिवार्य है, चाहे प्रॉपर्टी ओनर पानी का उपयोग नहीं करें, जानें बॉम्बे HC ने किन कारणों से सुनाया ये फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम के क्षेत्र में आनेवाले सभी प्रॉपर्टी ओनर को जल टैक्स और जल लाभ टैक्स (Water Tax And Water Profit Tax) का भुगतान करना होगा, भले ही संपत्ति का मालिक पानी का उपयोग करता हो या नहीं. अदालत ने ये भी कहा कि पानी की खपत के लिए लिया जानेवाला शुल्क से जल टैक्स और जल प्रॉफिट टैक्स अलग है.