Supreme Court ने धन शोधन मामले में Preeti Chandra को मिली जमानत में हस्तक्षेप से इनकार किया
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार पीठ ने कहा,'' विवेकाधीन शक्ति के तहत, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी (प्रीति चंद्रा) को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हम इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।''