60 दिनों में चालान नहीं भरा तो मामला जाएगा इस कोर्ट में
राजधानी में रहने वालों को अब ध्यान रखना होगा की यदि उन्होंने 60 दिन के अंदर चालान नहीं भरा तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि यह फरीदाबाद के स्पेशल कोर्ट में चला जाएगा
राजधानी में रहने वालों को अब ध्यान रखना होगा की यदि उन्होंने 60 दिन के अंदर चालान नहीं भरा तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि यह फरीदाबाद के स्पेशल कोर्ट में चला जाएगा
चालान भरने में यदि आप 60 दिन से ज्यादा का समय लगाएंगे तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं बल्कि इस कोर्ट में भेजा जाएगा। जानें सबकुछ
चालान भरने में यदि आप 60 दिन से ज्यादा का समय लगाएंगे तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं बल्कि इस कोर्ट में भेजा जाएगा। जानें सबकुछ