सिगरेट, तंबाकू का उत्पाद हानिकारक है, जानिए संबंधित कानून
सिगरेट और तंबाकू उत्पाद मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए सरकार द्वारा इनके उत्पाद और व्यापार संबंधित कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है.
सिगरेट और तंबाकू उत्पाद मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए सरकार द्वारा इनके उत्पाद और व्यापार संबंधित कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है.
धारा 20 (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी चेतावनी के तंबाकू या सिगरेट बेचता या वितरित करता है, इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा और 1 साल तक की कैद और 1 हजार तक का जुर्माना हो सकता है और अगर दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो दो साल तक कैद के साथ तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है.
धारा 20 (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी चेतावनी के तंबाकू या सिगरेट बेचता या वितरित करता है, इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा और 1 साल तक की कैद और 1 हजार तक का जुर्माना हो सकता है और अगर दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो दो साल तक कैद के साथ तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है.