नकल करने पर 10 करोड़ का जुर्माना और दस साल तक की जेल, जानिए क्या है कानून
नए कानून के अनुसार सरकारी भर्ती, बोर्ड सहित 10 तरह की परीक्षाओं को शामिल किया गया. और किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को बाधित करने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर इस कानून में कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया गया.