YouTuber Manish Kashyap को SC से कड़ी फटकार, कहा आप शांत प्रदेश में नही फैला सकते अशांति, फिलहाल रहना होगा जेल में
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
Supreme Court ने अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे इस मामले में Allahabad High Court के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी थी.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
Supreme Court ने अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे इस मामले में Allahabad High Court के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी थी.