Shraddha Murder Case: श्रद्धा के भाई सहित इन दो लोगों ने दी गवाही; अगली सुनवाई 12 जुलाई को
श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रही थी जहां श्रद्धा के भाई सहित दो लोगों ने गवाही दी है। जानें केस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स
श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रही थी जहां श्रद्धा के भाई सहित दो लोगों ने गवाही दी है। जानें केस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स
साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय करते हुए केस को ट्रायल के लिए स्वीकार कर लिया है.
अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी. श्रद्धा के पिता की ओर से अपनी बेटी के शव को परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का भी अनुरोध किया है.
Delhi High Court ने सभी टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा वाकर हत्या केस की चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके आदेश में नार्कोएनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
अदालत का मानना है कि अगली तारीख तक ‘आज तक’ न्यूज चैनल प्राथमिकी से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी रूप में इस्तेमाल न करे. विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है.’’
मंगलवार को दिल्ली की साकेत अदालत के जज ने मुकदमे की कार्यवाही ट्रायल शुरू करने के लिए श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड की समस्त फाइलों को सेशन कोर्ट को भेजने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी.
श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रही थी जहां श्रद्धा के भाई सहित दो लोगों ने गवाही दी है। जानें केस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स
साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय करते हुए केस को ट्रायल के लिए स्वीकार कर लिया है.
अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी. श्रद्धा के पिता की ओर से अपनी बेटी के शव को परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का भी अनुरोध किया है.
Delhi High Court ने सभी टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा वाकर हत्या केस की चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके आदेश में नार्कोएनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
अदालत का मानना है कि अगली तारीख तक ‘आज तक’ न्यूज चैनल प्राथमिकी से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी रूप में इस्तेमाल न करे. विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है.’’
मंगलवार को दिल्ली की साकेत अदालत के जज ने मुकदमे की कार्यवाही ट्रायल शुरू करने के लिए श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड की समस्त फाइलों को सेशन कोर्ट को भेजने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी.