विवाह से बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं, Rajasthan High Court ने खारिज की पति की याचिका
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी जिसमें उसने तीन लोगों पर अपहरण कर पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध के आरोप लगाया था. पत्नी के बयान के बाद कोर्ट ने पति की याचिका खारिज की. आइये जानते हैं कि पत्नी ने ऐसा क्या कहा कि पति के खिलाफ फैसला सुनाया.