Karnataka High Court ने करोड़ों रुपये के घोटाला मामले में IPS अधिकारी के खिलाफ मामला रद्द किया
हिलोरी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और दलील दी थी कि इस मामले में एक विभागीय जांच की गई थी, जिसमें उन्हें दोषी नहीं पाया गया।