CrPC Section 319 के तहत समन होने वाले व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं: Supreme Court
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' की धारा 19 के तहत तलब किया जाता है, तो आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर देना कोई जरूरी नहीं है..