महिला का उत्पीड़न आईपीसी के तहत एक अपराध है, भले ही वह सार्वजनिक स्थान पर न हुआ हो
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 के तहत एक उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जब आरोपी ने तर्क दिया कि यह घटना सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी.