अपराध को छुपाने पर सरकारी कार्मिको को भी होती है जेल, जानिए IPC की धारा 119
हमारे देश के कानून के अनुसार किसी सरकारी कार्मिक यानी लोकसेवक द्वारा किसी अपराध को छुपाने या अपराध करने में मदद करने पर भी जेल की सजा का प्रावधान करता है.
हमारे देश के कानून के अनुसार किसी सरकारी कार्मिक यानी लोकसेवक द्वारा किसी अपराध को छुपाने या अपराध करने में मदद करने पर भी जेल की सजा का प्रावधान करता है.
हमारे देश के कानून के अनुसार किसी सरकारी कार्मिक यानी लोकसेवक द्वारा किसी अपराध को छुपाने या अपराध करने में मदद करने पर भी जेल की सजा का प्रावधान करता है.