खेल के मैदान के बिना स्कूल नहीं हो सकता- Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत स्कूल के मैदान पर कब्जा करने वाले अतिक्रमियों के अतिक्रमण को नियमित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को वैध करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.