कोविड के दौरान वसूली गई स्कूल फीस की 15 प्रतिशत राशि करनी होगी वापस-Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.