Aryan Khan Drugs Case: समीर वानखड़े के खिलाफ जांच मामले में CBI के रडार पर मॉडल मुनमुन धमीचा, घंटो चली पूछताछ
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ़्तारी पर सीबीआई के गोल-मोल जवाब पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। जानिए पूरी बात
2021 में शुरू हुए आर्यन खान ड्रग केस में आजकल क्या चल रहा है, इस मामले में लेटेस्ट अपडेट किया है, जानिए
आर्यन खान से जुड़ा ड्रग मामला अभी भी चल रहा है और अब सीबीआई ने समीर वानखेड़े का साथ देने वाले आरोपी सैम डिसूजा से पूछताछ की है; जानें पूरा मामला
NCB के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को CBI द्वारा पर दर्ज किए गए उगाही एवं रिश्वत के एक मामले में बंबई उच्च न्यायलय से बड़ी राहत मिली है. बंबई उच्च न्यायलय के द्वारा वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अंतिम तारिख को आगे बढ़ाते हुए 23 जून कर दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय ने यह राहत वानखेड़े के खिलाफ दायर सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी.
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े कथित 25 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में कोई कठोर कार्रवाई न करे.
Delhi High Court ने वानखेड़े को अंतरिम राहत देते हुए 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. Delhi High Court ने इसके साथ ही वानखेड़े को Bombay High Court में याचिका दायर करने की भी छूट दी है.
हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सूचना या संचार के याचिका का कोई आधार नहीं है और ना ही वे इस पर संभावनाओं के चलते आदेश दे सकते है.
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ़्तारी पर सीबीआई के गोल-मोल जवाब पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। जानिए पूरी बात
आर्यन खान से जुड़ा ड्रग मामला अभी भी चल रहा है और अब सीबीआई ने समीर वानखेड़े का साथ देने वाले आरोपी सैम डिसूजा से पूछताछ की है; जानें पूरा मामला
NCB के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को CBI द्वारा पर दर्ज किए गए उगाही एवं रिश्वत के एक मामले में बंबई उच्च न्यायलय से बड़ी राहत मिली है. बंबई उच्च न्यायलय के द्वारा वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अंतिम तारिख को आगे बढ़ाते हुए 23 जून कर दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय ने यह राहत वानखेड़े के खिलाफ दायर सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी.
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े कथित 25 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में कोई कठोर कार्रवाई न करे.
Delhi High Court ने वानखेड़े को अंतरिम राहत देते हुए 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. Delhi High Court ने इसके साथ ही वानखेड़े को Bombay High Court में याचिका दायर करने की भी छूट दी है.
हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सूचना या संचार के याचिका का कोई आधार नहीं है और ना ही वे इस पर संभावनाओं के चलते आदेश दे सकते है.