Delhi Excise Policy Case में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने CBI को दिया ये आदेश
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया। अदालत ने सीबीआई को दिया आदेश
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया। अदालत ने सीबीआई को दिया आदेश
राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं.
CBI ने अपनी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. विशेष अदालत 27 मई को शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी.
Delhi High Court से money laundering case में जमानत खारिज होने के करीब एक माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है.
Delhi Police को नोटिस जारी करते हुए additional chief metropolitan magistrate (ACMM) Harjeet Singh Jaspal ने जांच की स्थिति तबल करते हुए मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी शुक्रवार 12 मई को तय की है.
राउज एवेन्यू CBI Court के विशेष जज एमके नागपाल कहा कि दोनों अभियुक्तों में से किसी के भी भारत छोड़कर भागने का जोखिम नही है और ना ही सबूतों को नष्ट करने/छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई उचित संभावना है.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 23 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.फिलहाल सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अखिलेश पति त्रिपाठी को एससी/एसटी अधिनियम के तहत दोषी घोषित किया है. उन पर कथित रूप से एक लॉ स्टूडेंट को पीटने और अनुचित शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है.
ED की ओर से आज जमानत याचिका पर अदालत में जवाब पेश किया गया, ED ने अपने जवाब के साथ पैन ड्राईव सिसोदिया से जुड़े दस्तावेज भी सौपे है. सिसोदिया के अधिवक्ता द्वारा ईडी के जवाब के रिप्लाई के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने याचिका पर सुनवाई टाल दी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कार्यवाही को आगे बढाने से पूर्व समन जारी करने के लिए मामले में उचित जांच का आदेश दिया है.
Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को दोनो पक्षो की और बहस पूर्ण होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.मामले में सीबीआई की ओर से दायर किए गए मुकदमें की एक प्रति और उसके साथ संबंधित दस्तावेज सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपे गए.
अदालत में मनीष सिसोदिया ने जज एम. के. नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए भगवद गीता सहित कुछ और किताबों की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया. जिसके बाद अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिए है कि सिसोदिया जो किताब पढना चाहते है वो उन्हे उपलब्ध कराई जाए.
दिल्ली की CBI राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दायर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मनीष सिसोदिया के साथ साथ सीबीआई के वकीलों की ओर से तर्क पेश किए गए.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और जाचं को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस मामले को सुनवाई के लिए सीजेआई के समक्ष रखा जाएगा.
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई थी. इसमें बीजेपी की ओर से घोटाले का आरोप लगाया गया था. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
जज अंजनी महाजन ने सीबीआई से इस बात की भी जांच करने को कहा कि कैसे एक आधिकारिक दस्तावेज़, यानी सीलबंद लिफाफे में रखी गई सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किए जाने से एक दिन पहले लीक सीबीआई के कार्यालय से हो गई.
वीडियो वायरल मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट न्यायिक अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने बुधवार रात सुनवाई करते हुए वीडियो के सोशलमीडिया प्रसार पर रोक लगा दी हैं