Delhi HC ने जातिवाद का सामना करने वाले को पहचान के अधिकार के तहत उपनाम बदलने की अनुमति दी
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है. अदालत ने कहा कि व्यक्तियों को अपना उपनाम बदलने का अधिकार है, यदि वे किसी विशिष्ट जाति के साथ पहचाने नहीं जाना चाहते हैं, जो उन्हें पूर्वाग्रह के अधीन कर सकता है।