केंद्र ने बेनामी कानून के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका की सुनवाई खुली अदालत में करने की मांग की
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.