राज्य सरकार एक ही समुदाय को Reservation के लिए दो अलग ग्रुप में नहीं रख सकते: Karnataka HC
कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य द्वारा शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए एक ही समुदाय को दो अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य द्वारा शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए एक ही समुदाय को दो अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य द्वारा शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए एक ही समुदाय को दो अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता.