गैंगस्टर अरूण गवली की समय से पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई तक लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरूण गुलाब गवली की समय से पूर्व रिहाई पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरूण गुलाब गवली की समय से पूर्व रिहाई पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी है.
हमारे देश के कानून के अनुसार कई बार जेल में बंद कैदियों को उनके व्यवहार, अपराध के इतिहास और भविष्य में बदलाव की संभावनाओं को देखते हुए सज़ा की अवधि पूरी करने से पहले ही रिहा कर दिया जाता है. यह सरकारों की सजा माफी यानी परिहार नीति (Remission Policy) के जरिए किया जाता है.
कैदियों की रिहाई को लेकर देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग जेल मैनुअल (Jail Manual) या जेल नियमावली तय की जाती है जिसके द्वारा दोषियों के अच्छे व्यवहार के लिए हर महीने कुछ दिनों की छूट की अनुमति दी जाती है.केन्द्र इस मामले में केवल दिशा निर्देश दे सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरूण गुलाब गवली की समय से पूर्व रिहाई पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी है.
हमारे देश के कानून के अनुसार कई बार जेल में बंद कैदियों को उनके व्यवहार, अपराध के इतिहास और भविष्य में बदलाव की संभावनाओं को देखते हुए सज़ा की अवधि पूरी करने से पहले ही रिहा कर दिया जाता है. यह सरकारों की सजा माफी यानी परिहार नीति (Remission Policy) के जरिए किया जाता है.
कैदियों की रिहाई को लेकर देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग जेल मैनुअल (Jail Manual) या जेल नियमावली तय की जाती है जिसके द्वारा दोषियों के अच्छे व्यवहार के लिए हर महीने कुछ दिनों की छूट की अनुमति दी जाती है.केन्द्र इस मामले में केवल दिशा निर्देश दे सकता है.