दाखिल ख़ारिज क्या होता है? यह प्रक्रिया भूमि के क्रय या विक्रय में कितनी है जरुरी?
दाखिल खारिज (Mutation) की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों के राजस्व कार्यालयों (तहसीलदार) स्तर पर की जाती है। यदि आपने किसी जमीन के टुकड़े को खरीद रखा है तो उसके दाखिल खारिज हेतु तहसीलदार के कार्यालय में अर्जी देनी होगी.