RSS march: तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि "जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संविधान के भाग III में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है. यह निर्देश कैसे हो सकता है कि जहां वांछित हो वहां मार्च आयोजित किया जा सकता है?