भड़काउ भाषण मामले में बाबा रामदेव को मिली राहत, गिरफतारी पर Rajasthan High Court ने लगाई रोक
बाबा रामदेव पर भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं भड़काने, आहत करने को लेकर बाड़मेर के चोहटन में मामला दर्ज किया गया था. राजस्थान पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A व 298 में मामला दर्ज किया था.