यात्रा के दौरान किसी रेल यात्री की मृत्यु हो जाती है तो जानिये रेलवे अधिनियम 1989 के तहत क्या है प्रावधान
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C)(1) व (2) और धारा 124A यह बताता है कि रेल प्रसाशन किसे प्रतिकर (मुआवजा) देने के लिए बाध्य है या नहीं है. इन धाराओं में 'अनपेक्षित घटना' यानी Untoward Incident को परिभाषित किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में मुआवजा मिलता है.