'वेज' या 'नॉन-वेज' सिंबल के बिना कॉफी पाउडर बेचने पर 6 माह की जेल
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया हैं कि बाजार में बेचे जाने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को 'वेज' या 'नॉन-वेज' और बेस्ट बिफोर के सिंबल के बिना बेचे जाने पर यह the Prevention of Food Adulteration Act के तहत अपराध माना जाएगा.