Company Act के तहत क्या है पार्टी संबंधित लेनदेन, और ‘रिश्तेदारों’ की परिभाषा - जानिये
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेन-देन से संबंधित है. लेनदेन के लिए पार्टियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के लिए इसे पेश किया गया था. यह सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों पर लागू होता है. किसी एक पक्ष द्वारा संबंधित दूसरे पक्ष से लेनदेन में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है.