PFI से वसूले जाऐंगे 5.2 करोड़, सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान करने पर ये होती है सजा
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.