बल का सदस्य ‘पीस स्टेशन’ पर भी सक्रिय ड्यूटी पर ही रहता है: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बल का सदस्य भले ही प्रभावी रूप से मैदान (फील्ड) में तैनात न हो, लेकिन वह “सक्रिय ड्यूटी” से नहीं हटता है और इसलिए “पीस स्टेशन” (शांति क्षेत्र) में ड्यूटी करने के दौरान हादसे के कारण आई चोट को “सक्रिय ड्यूटी” के दौरान लगी चोट ही माना जाएगा.