बिना किसी Lustful Intention के महिला का हाथ पकड़ना, धमकी देना IPC की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं: केरल कोर्ट
केरल की एक अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है; अदालत ने कहा है कि यदि कोई शख्स बिना किसी 'लस्टफुल इंटेंशन' के महिला का हाथ पकड़ता है या उसे धमकाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं है..