क्या स्टेशन में पुलिस की बातों को रिकार्ड करना 'गोपनीयता कानून' के तहत अपराध है? जानें Bombay HC ने क्या कहा
पुलिस ने कहा कि ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट की धारा 2(8) के अनुसार पुलिस स्टेशन एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हो रही बातचीत को रिकार्ड करना जासूसी है.