पाकिस्तान को जानकारी बेचने वाले इंजीनियर की बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले जमानत खारिज की, फिर जमकर फटकारा
Bombay High Court की नागपुर बेंच ने आईएसआई के लिए जासूसी करने और संवेदनशील मिसाइल जानकारी लीक करने के दोषी पूर्व Bramhos इंजीनियर निशांत अग्रवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अन्य अपराधों से अधिक महत्वपूर्ण है. अग्रवाल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान को गुप्त डेटा के अनधिकृत प्रसारण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने जासूसी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत पाए.