'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' बनाने की PIL को SC ने क्यों किया खारिज?
क्या आप हमें शादी के तुरंत बाद जान गंवाने वाली युवतियों का आंकड़ा दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ,न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ,न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.