Delhi Govt Vs Centre: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र ने एलजी की शक्तियां बरकरार रखने वाला 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी' अध्यादेश जारी किया
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.