शिवाजी महाराज पर टिप्पणी के लिए पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ याचिका खारिज
Bombay High Court ने स्पष्ट किया कि दोनो के बयान प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध के तहत नहीं आते है.
Bombay High Court ने स्पष्ट किया कि दोनो के बयान प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध के तहत नहीं आते है.
Bombay High Court ने स्पष्ट किया कि दोनो के बयान प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध के तहत नहीं आते है.