जानिए शील भंग करने का अर्थ और इससे जुड़े कानून
किसी महिला की सहमति के बिना उसके शरीर के किसी भी हिस्से को छूना IPC की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध है और यह महिला का शील भंग करने के बराबर है. बॉम्बे हाईकोर्ट ऐसे ही एक मामले में बिना सहमति महिला का पैर छूने पर एक साल की सजा पर मुहर लगाई थी.