'निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही दिया जा सकता वेतन': High Court ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है दिल्ली सरकार 14 अक्टूबर, 2022 को जारी किए अपने ही आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान का नहीं हर रही है. सरकार के विज्ञापनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.