मेहर क्या है और इसके ना मिलने पर मुस्लिम महिलाओ के पास क्या है क़ानूनी अधिकार?
मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धारणाधिकार का अधिकार है जब तक कि उसे मेहर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता. यह अधिकार पत्नी द्वारा केवल तभी तक प्रयोग किया जा सकता है जब पति की मृत्यु हो गई हो और पत्नी को उसका मेहर नहीं मिला हो.